भारत के पार्किंग संचालकों का राष्ट्रीय संगठन
राष्ट्रीय पार्किंग एसोसिएशन मुहर
राष्ट्रीय पार्किंग एसोसिएशन
National Parking Association
एकता · प्रतिनिधित्व · भारत के पार्किंग संचालकों के लिए न्याय
2019से सक्रिय
नवीनतम
ऑनलाइन सदस्यता पंजीकरण प्रारंभ — संचालकों के लिए मासिक सदस्यतानयाराष्ट्रीय पार्किंग एसोसिएशन ने पार्किंग संचालकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच का शुभारंभ कियानयासंचालक सहायता डेस्क: सदस्य कानूनी एवं निविदा सहायता का अनुरोध कैसे करेंनयासदस्य आमंत्रित: अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी 2026, भुवनेश्वर, 23–24 अक्टूबरनयानिविदा: चेन्नई पोर्ट पार्किंग प्लाज़ा (सीपीपीपी) का 3 वर्षों हेतु संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव (वार्षिक आधार पर 2 वर्ष तक विस्तार योग्य)नयानिविदा: माघ मेला 2026-27 में पार्किंग सुविधा प्रबंधन हेतु एजेंसी/एजेंसियों का पैनलीकरणनयानिविदा: केम्पेगौड़ा बस स्टेशन (केबीएस) टर्मिनल-3, बीबीएमपी रोड प्रवेश द्वार पर दो-पहिया एवं चार-पहिया पार्किंग (2,480.45 वर्ग फुट, 3 वर्ष)नयानिविदा: एमबीबी हवाई अड्डा, अगरतला पर स्वचालित वाहन पार्किंग प्रबंधन प्रणाली के एसआईटीसी एवं संचालन तथा पार्किंग शुल्क व लेन पिक-अप शुल्क संग्रहण अधिकार हेतु रियायतनयाकार्यक्रम: 19वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी 2026 — 23 अक्टू॰ 2026, Bhubaneswarकार्यक्रम: म्युनिसिपलिका 2026 – सुरक्षित, स्मार्ट और सतत शहरी समाधान — 09 दिस॰ 2026, New Delhiकार्यक्रम: 24वां ईवी एक्सपो दिल्ली 2026 — 23 दिस॰ 2026, New Delhi

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या नेशनल पार्किंग एसोसिएशन एक सरकारी निकाय है?
नहीं। यह पार्किंग संचालकों एवं ठेकेदारों का एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी संगठन है। इसके पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, यह किसी निविदा का मूल्यांकन या आवंटन नहीं करता, और यह किसी सरकारी विभाग का अंग नहीं है। यह विधिसम्मत प्रतिनिधित्व एवं संवाद के माध्यम से प्राधिकरणों के साथ कार्य करता है।
सदस्य कौन बन सकता है?
भारत में पार्किंग स्थलों का संचालन या प्रबंधन करने वाला कोई भी व्यक्ति, स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, एलएलपी या कंपनी — चाहे वह नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों, रेलवे, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल निगमों, अस्पतालों, मॉल या निजी भू-स्वामियों के अधीन कार्य करती हो — जो एसोसिएशन की आचार संहिता का पालन करने हेतु सहमत हो। पार्किंग प्रौद्योगिकी एवं सेवा प्रदाता संस्थागत सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं।
सदस्यता शुल्क कितना है?
सदस्यता शुल्क श्रेणी के अनुसार मासिक आधार पर लिया जाता है: संचालक सदस्य (व्यक्तिगत) ₹500, संचालक सदस्य (फर्म / कंपनी) ₹1,500 तथा संस्थागत / कॉर्पोरेट सदस्य ₹5,000 प्रति माह। लागू कर, यदि कोई हों, अतिरिक्त होंगे, तथा शासी निकाय द्वारा शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।
मैं एसोसिएशन से सहायता कैसे माँगूँ?
अपनी सदस्यता संख्या, समस्या का संक्षिप्त विवरण और संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ सदस्य पोर्टल, ई-मेल या हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता अनुरोध भेजें। मामला प्रकोष्ठ उसकी पावती देगा, दस्तावेज़ों की समीक्षा करेगा और आपके साथ कार्ययोजना तय करेगा।
क्या एसोसिएशन मेरे मामले में सफलता की गारंटी देता है?
नहीं। परिणाम तथ्यों, अनुबंध की शर्तों, उपलब्ध दस्तावेज़ों तथा प्राधिकरणों या न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करता है। एसोसिएशन आपकी ओर से निष्ठापूर्वक प्रयास करेगा, परंतु किसी विशेष परिणाम का आश्वासन नहीं दे सकता।
क्या एसोसिएशन मुझे निविदा दिला सकता है या निविदा निर्णय को प्रभावित कर सकता है?
नहीं। एसोसिएशन किसी भी निविदा के मूल्यांकन या आवंटन को प्रभावित करने का प्रयास कभी नहीं करता। इसकी भूमिका सदस्यों को दस्तावेज़ों एवं शर्तों को समझने में सहायता देने तक सीमित है, ताकि वे उत्तरदायित्वपूर्वक बोली लगा सकें, तथा निविदा शर्तों से जुड़ी सामान्य समस्याओं को उचित माध्यमों से उठाने तक।
मेरा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, या मुझे कारण बताओ नोटिस मिला है। मुझे क्या करना चाहिए?
इसे अनदेखा न करें। समय-सीमा नोट करें, सभी अभिलेख एवं रसीदें सुरक्षित रखें, और नोटिस तथा अनुबंध की प्रतियों के साथ तुरंत ‘संचालक सहायता’ प्रकोष्ठ से संपर्क करें। समय के भीतर लिखित उत्तर, तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध, सामान्यतः पहला कदम होता है। न्यायालयों ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि काली सूची में डालने जैसी प्रतिकूल कार्रवाई से पूर्व उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
क्या अधिवक्ताओं का शुल्क सदस्यता शुल्क में सम्मिलित है?
एसोसिएशन द्वारा समन्वित प्रारंभिक मार्गदर्शन एवं दस्तावेज़ समीक्षा सदस्यता का भाग है। यदि किसी मामले में औपचारिक विधिक नोटिस, वाद या मध्यस्थता की आवश्यकता हो, तो अधिवक्ता का व्यावसायिक शुल्क सदस्य और अधिवक्ता के बीच सीधे तय होता है; एसोसिएशन यथासंभव उचित शर्तें तय कराने का प्रयास करेगा।
क्या एसोसिएशन अधिक शुल्क वसूलने या नियम तोड़ने वाले सदस्यों का साथ देगा?
नहीं। सदस्यों से अपेक्षा है कि वे केवल अधिसूचित दरें वसूलें, दर-सूचना पट्ट प्रदर्शित करें, रसीद दें और जनता के साथ शिष्ट व्यवहार करें। एसोसिएशन विधि-विरुद्ध आचरण का बचाव नहीं करता, तथा आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन पर सदस्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है।
क्या मेरे दस्तावेज़ और जानकारी गोपनीय रखी जाएगी?
हाँ। एसोसिएशन के साथ साझा किए गए दस्तावेज़ केवल आपकी सहायता हेतु उपयोग किए जाते हैं। इन्हें आपकी सहमति से, अथवा विधि द्वारा अपेक्षित होने पर ही, किसी पैनल अधिवक्ता या प्राधिकरण के साथ साझा किया जाता है।

अभी भी कोई प्रश्न है? सचिवालय से संपर्क करें